धर्मांतरण मामले में अगली सुनवाई पांच दिसंबर को, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

रायपुर। धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए टाल दी गई है। दरअसल न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह धर्मांतरण के खिलाफ नहीं, बल्कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ है। इसके साथ ही पीठ ने केंद्र से, राज्यों से जानकारी लेकर इस मुद्दे पर विस्तृत हलफनामा पेश करने को कहा। पीठ ने कहा, आप संबंधित राज्यों से आवश्यक जानकारी एकत्र करने के बाद एक विस्तृत हलफनामा दायर करें। हम धर्मांतरण के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन कोई जबरन धर्मांतरण नहीं हो सकता है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय से कहा कि जबरन धर्मांतरण एक गंभीर खतरा और राष्ट्रीय मुद्दा है और केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कुछ राज्यों द्वारा उठाए गए प्रासंगिक कदमों का उल्लेख किया है।