अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को किया खारिज, कवर्धा में झंडा को लेकर हुआ था विवाद

कवर्धा/रायपुर। अदालत ने कवर्धा में झंडा को लेकर दो गुटों में हुए विवाद मामले में आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया हैं। जिला कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि घटना में एसपी, एडिशनल एसपी, एसडीओपी समेत अन्य पुलिस अधिकारियों को चोटे आने की स्थिति प्रकट हो रही है, जिनकी मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन केस डायरी के साथ संलग्न है। यह अपराध गंभीर प्रकृति का दर्शित हो रहा है। प्रकरण में जांच की कार्रवाई जारी है। बता दें,भोरमदेव थाना क्षेत्र के ग्राम हरमो में 3 मार्च को देव स्थल में गोंगपा की झंडा लगाने भारी संख्या में गोंगपा कार्यकर्ता ग्राम हरमो जा रहे थे, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शकारी नहीं माने। इस दौरान पुलिस और गोंगपा के कार्यकर्ताओं के बीच झुमाझटकी हुई और दोनों तरफ से लाठी डंडे चले थे, जहां प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस दागे और हवाई फायरिंग की।उसके बाद भीड़ में काबू पाया गया। वहीं इस घटना में एसपी, एडिशनल एसपी सहित 21 पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने गोंगपा के जिला अध्यक्ष जे लिंगा समेत 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।