नई दिल्ली/रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मामले में अपना फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की तीन सदस्यीय पीठ ने अटाॅनी जनरल के.के वेणुगोपाल, साॅलिसिटर जनरल (एएसजी) बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं समेत पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि फैसला बाद में सुनाया जाएगा। केंद्र ने पीठ से कहा था कि 75 साल बाद भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों कों अगडें वर्गों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है।