नई दिल्ली/रायपुर। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे 'अवैध' और 'असंवैधानिक' करार दिया गया है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसद में मंजूरी के बिना सरकार ने सशस्त्र बलों की सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया। यह योजना के विरोध के बीच आया है।